बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में निचली अदालत से मिली दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.शिकायतकर्ता गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की है. उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करते है तो उनका पक्ष भी सुना जाए. बिना उनके पक्ष को सुने कोई आदेश जारी न किया जाए.
दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में निचली अदालत से मिली दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके कारण राहुल की अयोग्यता बरकरार रही. 2019 चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर दिए बयान पर सूरत की निचली अदालत ने राहुल को इस साल 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी.






