अटल पेंशन योजना खाता 18 से 40 साल की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है. इस योजना के तहत अंशधारकों को योगदान राशि के आधार पर 60 साल की उम्र से आजीवन 1,000 रुपये 5,000 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई, 2015 को देश के सभी नागरिकों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को 60 साल की उम्र से निश्चित आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अटल पेंशन योजना शुरू की थी. यह योजना पूरे देश में व्यापक रूप से लागू की गई. इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया. इस योजना से अब तक कुल 5.25 करोड़18 से 40 साल की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है. इस योजना के तहत अंशधारकों को योगदान राशि के आधार पर 60 साल की उम्र से आजीवन 1,000 रुपये 5,000 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलती है. अंशधारक के निधन पर पेंशन राशि उसकी पत्नी या पति को मिलती है. दोनों के निधन पर 60 साल की उम्र तक जमा राशि नामित व्यक्ति को लौटा दी जाती है. खास बात यह है कि इस योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलता है जो करदाता हैं. उन्हें एनपीएस के जरिए पेंशन प्राप्त करने का रास्ता उपलब्ध कराया जाता है.







