आरबीआई की ओर से 2000 रुपये के नोट को चलने से बाहर करने के बाद बीते कुछ दिनों से एक सवाल लगातार लोग की जबान है. क्या 2000 रुपये के नोट को बैंक खाते में जमा करने पर इनकम टैक्स का नोटिस आएगा? अगर आएगा तो क्यों आएगा? इस पर टैक्स एक्सपर्ट ने सीएनबीसी आवाज़ के टैक्स गुरू में इस सवाल का जवाब दिया है.
टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा का कहना है कि 20 हजार रुपये जमा करने पर कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा. अगर बड़ा अमाउंट है तो उसे या तो सेविंग बैंक खाते में जमा कराएंगे या फिर करंट बैंक खाते में जाम कराएंगे. अगर सेविंग बैंक खाते में 10 लाख रुपये से ज्यादा कराए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस ट्रांजेक्शन पर आपसे सवाल पूछ सकता है.
क्योंकि 10 लाख से ज्यादा कैश खाते में जमा होते है बैंक उसकी रिपोर्ट एसएफटी यानी Statement of Financial Transaction में होती है. वहीं, करंट बैंक खाते में 50 लाख से ज्यादा कैश जमा करने पर इसकी रिपोर्टिंग भी एसएफटी में होती है. ऐसे में टैक्स नोटिस मिल सकता है.
अगर नोटिस आता है तो ऐसा नहींं है कार्रवाई होगी ही. आप ये बता सकते हैं कि कैश कहां से आया है यानी इसकी पूरी जानकारी दे सकते हैं तो ऐसे में कोई कार्रवाई नहीं होगी. अगर कहीं पर भी फंसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सख्त एक्शन ले सकता है. (आपके PAN-Aadhaar से लेकर FD तक, जून में है इन 6 कामों को निपटाने की अंतिम तारीख)






