अगर आपका भी एसबीआई, बीओबी या फिर किसी भी अन्य बैंक में लॉकर है तो आप भी 30 सितंबर तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, आपको बैंक लॉकर छोड़ना होगा.Agro Haryana, New Delhi आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने बैंक लॉकर के ग्राहकों से लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवा लें. यह काम अनिवार्य रूप से काम करवाया जाना है.
अगर आपका भी एसबीआई, बीओबी या फिर किसी भी अन्य बैंक में लॉकर है तो आप भी 30 सितंबर तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, आपको बैंक लॉकर छोड़ना होगा.एसबीआई और बीओबी ने अपने ग्राहकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए एक नया बैंक लॉकर एग्रीमेंट कुछ संशोधन के साथ जारी किया है.
बैंकों ने अपने ग्राहकों को SMS और ईमेल के जरिए इसकी जानकारी भी दी है. ग्राहकों के लिए इन पर हस्ताक्षर करना जरुरी है. हस्ताक्षर करने के लिए ग्राहक को उसी बैंक शाखा में जाना होगा जहां उसका लॉकर है.
31 दिसंबर तक पूरा करना है काम
सभी बैंकों को 31 दिसंबर तक यह काम पूरा करने का आदेश दिया गया है. आरबीआई के दिशा-निर्देश के अनुसार, 30 जून तक 50 फीसदी लोगों के हस्ताक्षर, 30 सितंबर तक 75 फीसदी और 31 दिसंबर तक 100 फीसदी लोगों के हस्ताक्षर बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर करवाए जाने हैंइस मामले में बैंक को लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना तक भरपाई करनी होगी. इसके अलावा बैंक को लॉकर की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे.
बैंकों ने बढ़ाया चार्ज
बैंकों ने बदलावों के बाद लॉकर शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है. एसबीआई अलग-अलग शाखाओं में 1,500-12,000 रुपये जमा जीएसटी वसूल रहा है.







