पीठ अंबेडकर एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आयोग में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद पर नियुक्तियों को नियत समय में भरने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में खाली पदों को शीघ्र भरा जाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने केंद्र की दलील पर गौर किया कि आयोग में एक ही पद खाली है।
पीठ अंबेडकर एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आयोग में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद पर नियुक्तियों को नियत समय में भरने की मांग की गई थी।







