इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट (Pakistan Supreme Court) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार दे दिया है. अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था. इमरान भ्रष्टाचार के कई मामलों में जमानत लेने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे, तभी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने उन्हें कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया था. पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को फौरन रिहा करने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. रिहाई के बाद इमरान खान ने लोगों से शांति की अपील की है.
सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त लहजे में कहा है कि अदालत के परिसर से इमरान की गिरफ्तारी डिस्ग्रेसफुल- यानी अपमानजनक है. अदालत ने NAB से कहा, “हाईकोर्ट या किसी भी अदालत से किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. आप अदालत की तौहीन नहीं कर सकते.” चीफ जस्टिस ने इमरान खान से कहा- ‘हम आपको रिहा करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो हिंसा हुई, आपको उसकी निंदा करनी होगी.’






